अम्बिकापुर. सरगुजा संभाग के कमिश्नर ईमिल लाकड़ा द्वारा सूरजपुर जिले के भटगांव के तत्कालीन नायब तहसीलदार अमरेंद्र कुमार सिंह को बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार भटगांव के तत्कालीन नायब तहसीलदर अमरेंद्र कुमार सिंह द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति कराए अवकाश पर प्रस्थान किया गया तथा नवीन पदस्थापना स्थल जिला कार्यालय सूरजपुर में अब तक उपस्थिति नही दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।
श्री सिंह के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण कमिश्नर सरगुजा द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय सूरजपुर नियत किया गया है। श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।