कोरबा। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के ईलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के दाम बढ़ने और उनकी जमाखोरी तथा कालाबाजारी की अपुष्ट खबरों को कलेक्टर किरण कौशल ने गंभीरता से लिया है।
कौशल ने सुबह शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालकों की बैठक बुलाकर ऐसी किसी भी अवैधानिक गतिविधि में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और कोरोना मरीजों के ईलाज में उपयोग होने वाली दवाओं का जिले के मेडिकल स्टोर्स में स्टाॅक और उनका बिक्री रेट का पूरा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खाद्य एवं औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह कंवर को दिए हैं।
कलेक्टर कौशल ने दवाईयों की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश भी दिये। आज की बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं प्रभारी एडीएम एस. जयवर्धन, एसडीएम सुनील नायक सहित मेडिकल स्टोर संचालक भी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के ईलाज में लगने वाली जीवन रक्षक दवाओं ईवरमैक्टिन, रेमडीशिविर, एजीथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक आदि दवाओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही बेचने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की जानकारी के लिए मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं के प्रतिदिन के स्टाॅक और बिक्री दर को भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सख्त लहजे में चेताया कि कोरोना से बचाव और कोरोना मरीजोें के ईलाज में लगने वाली दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पकड़ी जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध एफआईआर भी कराई जा सकती है।
कौशल पल्स ऑक्सीमीटर और इन्फ्रारेड थर्मामीटर को भी निर्धारित दरों पर ही बेचने के निर्देश मेडिकल स्टोर संचालको को दिए। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स में काम करने वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों और संचालकों को अगले तीन दिनों में कोविड का टीका अनिवार्यतः लगवाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कौशल ने दवाओं के साथ-साथ हैण्डवाॅश, सेनेटाइजर और मास्कों का व्यापार करने वाले मेडिकल स्टोर्स, स्टाॅकिस्टों और डिस्ट्रब्यूटरों के यहाॅं औचक निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके लिये उन्होंने राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का दल गठन कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में कौशल ने यह भी निर्देशित किया कि अवैध रूप से कोरोना रक्षक दवाईयों, सेनेटाइजर और मास्क के भण्डारण, निर्धारित दर से अधिक दाम पर उन्हें बेचने की सूचना या शिकायत मिलने पर भी तत्परता से कार्रवाई की जाये।
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