रायगढ़..छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हैं। दरअसल, वास्तविक मूल्य से ज्यादा मूल्य में कोई शराब बेचता हैं तो इसकी शिकायत मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 01 अप्रैल से मदिरा की भावो में वृद्धि करते हुए मदिरा विक्रय दर सूची जारी की गई हैं। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देशी मदिरा के प्रचलित क्वार्टर के मूल्य में 12.5 प्रतिशत, विदेशी मदिरा में प्रचलित चीपर रेंज के क्वार्टर के मूल्य में 8 प्रतिशत, जबकि विदेश से आयातित (बोर्न इन ओरिजिन) कतिपय प्रचलित ब्रांड के मूल्य में 45 प्रतिशत और इससे भी अधिक तक की वृद्धि की गई हैं। इसके साथ ही, 01 अप्रैल से पूर्व मदिरा दुकानों में संग्रहित हो चुकी मदिरा भी 01 अप्रैल से बढ़े हुए मूल्य पर ही बेची जाएगी।
बता दें कि, शराब की बोतलों में पुराना भाव का स्टीकर ही लगा होने के चलते कस्टमर्स को नए भाव की सही जानकारी मदिरा दुकानों से बिल प्राप्त कर ही हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वेब लिंक https://excise.cg.nic.in/csmcl/PriceList पर जाकर भी मोबाइल के माध्यम से मूल्य देख सकेंगे। दुकानों एवं गोदाम में संग्रहित शराब की समाप्ति के बाद नए विक्रय दर प्रिंट के साथ शराब प्राप्त हो सकेगी।
विदेशी शराब के कई प्रचलित ब्रांड लेबल्स का मूल्य जारी होना शेष रहने के कारण मूल्य जारी होने तक दुकानों में संग्रहित ऐसी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। जिसे मूल्य जारी होने के बाद विक्रय किया जाएगा। मदिरा दुकानों में नई विक्रय दर सूची चस्पा की जा रही हैं।
इसके अलावा, शराब दुकानों में ज्यादा भाव की शिकायत आबकारी विभाग और C.S.M.C.L.के टोल फ्री नंबर 14405 पर सकते हैं।
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