सूरजपुर: स्कूल में शराब सेवन कर पहुंचने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है । दरअसल, सूरजपुर ब्लॉक के सुन्दरगंज मिडिल स्कूल में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक नामिक साय आंडिल स्कूल समय मे शराब सेवन कर उपस्थित हुए थे ।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर ने क्रमांक /6298/शिका.निलंबन /सं .संचा ./2021 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर ( छ.ग. ) के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव पत्र क्रमांक / 6110 / स्था .03 / ई ./ 2021 सूरजपुर दिनांक 16 दिसम्बर के परीक्षण उपरांत नामिक साय आंडिल, उ 0 श्रे ० शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सुन्दरगंज , विकास खण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर ( छ.ग. ) को विद्यालयीन समय में शराब सेवन कर शाला में उपस्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम -23 ( क ) ( ख ) ( ग ), ( घ ) के उल्लंघन का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के उप नियम 9 ( 1 ) ( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर जिला सूरजपुर , छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है । निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।