छत्तीसगढ़ : कोरोना संबंधी निर्देशों का उल्लंघन कर…. स्कूल संचालित करने वालों के खिलाफ़ होगी कार्रवाई

रायपुर। रायपुर कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने राज्य सरकार के कोरोना संबंधी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षेत्र की स्कूलों को संचालन करने के निर्देंश दिया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कई निजी स्कूलों द्वारा कोरोना संबंधी निर्देंशों की अवहेलना करते हुए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है। इससे बच्चों में कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा।

कलेक्टर ने करोना के संक्रमण को देखते हुए मास्क के उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए अभियान संचालित कर तथा विभिन्न टीम बनाकर मास्क पहनें बिना घूमनें वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा। इस टीम में नगर निगम सहित पुलिस के लोग भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को अभी भी लगातार जागरूक रहने और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए नागरिक अभी भी सामाजिक दूरी को बनाकर रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें।

कलेक्टर ने मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रायपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोरोना का टीका लगवाया हैं। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों और 45 वर्ष के अधिक के विभिन्न बीमारियों से प्रभावित नागरिक ’कोविन’ एप्प के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने जिले में और भी ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करने को कहा।