CGPSC के रिजल्ट पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण के कारण फसा पेंच



बिलासपुर. सीजी पीएससी के हुए साक्षात्कार के रिजल्ट पर लगाई गई रोक के खिलाफ लगी याचिका मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आज इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए 2022 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन पर परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में संभावित है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में आज इस मामले में सुनवाई हुई।

जानकारी दें, कि बीते 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसका व्यापक असर राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2021 के साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी थी। आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रशांत तिवारी सहित 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बीते सुनवाई में राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया था।

शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि चूंकि आरक्षण का5 मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शासन इस मामले में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। वहीं याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बगैर आरक्षण रोस्टर के जारी किया गया विज्ञापन नियम विरुद्ध है।