अंबिकापुर. ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति के होटल में लगभग एक माह तक रूकने और चेक आउट कर जाने का मामला सामने आया है. मामले में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने होटल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.
गौरतलब है कि संक्रामक रोग कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र व राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी सरगुजा की ओर से नगरीय निकाय अंबिकापुर में धारा 144 लागू किया गया है. सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी की ओर से नगर में सभी अति आवश्यक वस्तुओं एवं संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी निजी, शासकीय संस्थाओं को अनिवार्य रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया गया था.
22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था. जिसके बाद स्थानीय होटलों में बाहर से आकर रुके व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है. लेकिन इसी बीच होटल एवलॉन इन में लगभग 1 महीने पहले से 23 मार्च तक एक ऑस्ट्रेलिया से आए हुए व्यक्ति को रखा गया जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी.
जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने होटल के संचालक जगदीप सिंह की ओर से अपने होटल में मोहम्मद रेजा जहापना नामक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को 25 फरवरी से 23 मार्च तक बतौर ग्राहक ठहराने की सूचना नहीं देने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है. संचालक ने चेक इन तथा चेक आउट की सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को नहीं दी थी. पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 202, 203 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.