सरगुजा जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर संजीव झा ने शादी समारोह में 1 हजार से अधिक की भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों के उल्लघंन करने पर मैरिज हाॅल को सील करने के साथ मैरिज हाॅल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसर अम्बिकापुर स्थित चैरसिया मेरिज गार्डन में 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की 4 जुलाई को जांच की गई। जिसमें पता चला कि वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लघंन करते हुए करीब 1 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया.
उन्होंने ने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है। जबकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाईडलाईन के नियम के उल्लघंन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार तथा विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार और वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। वहीं इस जुर्माने का भुगतान नगर निगम कार्यालय को जमा करने के निर्देश दिए है.
बता दें कि जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं निगरानी को लेकर शुरू से ही सक्त कदम उठाया है। इसी कड़ी में नियम को ताक में रखकर वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर मैरिज हाॅल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर ठोस कार्यवाही की गई है।