छत्तीसगढ़ : शादी-ब्याह और अंत्योष्टि में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति… धरना-प्रदर्शन पर लगा बैन… पढ़िए जिला प्रशासन की गाइडलाइन

दुर्ग-भिलाई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर झेल रहे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शादी-ब्याह, अंत्योष्टि और दशगात्र में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट तय कर दी है। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसके लिए गाइडलाइन जारी करते हुए 50 लोगों से अधिक की भीड़ नहीं जुटाने की हिदायत दी है। इसी के साथ ही जिले में धरना, प्रदर्शन, रैली और आमसभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि यह आदेश दुर्ग जिले के लिए ही जारी किया गया है। लेकिन संभव है कि जल्द राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह का आदेश जारी हो जाए।

कलेक्टर भूरे ने अपने आदेश में कहा है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल केवल पूजा करने के लिए खोले जाएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े सभी जगह को बंद किया जाएगा। इवेंट्स करने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलस, क्लब, कॉलोनी एवं अन्य सार्वजिनक भवनों में होली मिलन समारोह पर भी रोक लगा दी है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि पूर्व निर्धारित और नये कार्यक्रमों के लिए पृथक से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशील होगा।