प्राप्त आवेदनों का आनलाइन पंजीयन नहीं तो होगा जुर्माना…

लोक सेवा केन्द्रों में आॅनलाईन आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें : कलेक्टर

समय-सीमा के अन्दर निराकरण न होने पर जुर्माना के भागीदार होंगे अधिकारी एवं कर्मचारी

बलरामपुर (कृष्ण मोहन कुमार)  जिले के समस्त तहसील एवं ग्राम पंचायतों में स्थित लोक सेवा केन्द्रों में आम जनता से प्राप्त होने वाले आवेदन तथा सभी विभाग के सभी प्रकार के आवेदनों का निराकरण एवं पंजीयन आॅनलाईन ही निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करने का निर्देश है। उक्त निर्देश का कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कड़ाई से पालन करने सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा सर्व नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायतों को दिये हैं।

      कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नहीं किया जा रहा है एवं प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका/नगर पंचायतों में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को मैन्युअली एवं सभी जनपद पंचायत कार्यालय में पेंशन के आवेदनों की एन्ट्री आॅनलाईन नहीं किया जा रहा है। पूर्व में निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना है एवं मैन्युअली कार्य पूर्णतः से प्रतिबंधित किया जाये परन्तु आज की स्थिति में यह परिलक्षित होता है कि आवेदनों को मैन्युअली लिया जा रहा है। जबकि सभी नगर पालिका, नगर पंचायत व जनपद पंचायत में आवेदनों की एंट्री के लिए लाॅग-इन आईडी प्रदाय किये जाने के उपरांत भी पेंशन सेवाओं की आवेदनों की आॅनईन एंट्री नहीं किया जा रहा है।