पंजीयन सहकारी संस्था ने अनियमितता बरतने पर.. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को किया निलंबित…

बैंक के कामकाज के प्रबंध हेतु कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित…
रायपुर. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ द्वारा कल 3 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने बोर्ड के निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंध के लिए कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी है, नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव इस समिति के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव इसके सदस्य सचिव होंगे.

ग़ौरतलब है कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जारी की गई कारण बताओ सूचना के जबाब में बोर्ड द्वारा दिए गए तर्कों का गुण दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है.

https://youtu.be/imEAclQYIv4