सूरजपुर. जिला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र सिंह क्षत्री से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालयीन कार्यो में लापरवाही बरतने पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर के भृत्य दीपक प्रताप सिंह को समय पर विद्यालय का गेट नहीं खोले जाने व निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने के कारण अध्ययनरत् छात्राएं बारिश में भीग जाने एवं सोशल मीडिया में से प्राप्त शिकायत के आधार पर शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
इसी क्रम में अनु काण्डे प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण अनु काण्डे को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है.