सूरजपुर(पारसनाथ सिंह) : कलेक्टर के.सी.देवसेनापति के निर्देशन में जनपद पंचायत सूरजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदप्रकाश पाण्डेय से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला छत्तरपुर के सहायक शिक्षक पंचायत अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विद्यालय में शराब सेवन कर आने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 एवं 6 के विपरीत कृत्य किये जाने के कारण इन्हें छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा) अपील नियम 1999 के नियम 04 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक पंचायत अश्वनी कुमार उपाध्याय का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर निर्धारित किया गया है…