नई दिल्ली
8 नवंबर को मोदी सरकार की तरफ से पांच सौ और एक हजार के नोट को बंद करने के फैसले के बाद से सरकार नोटबंदी पर हर दिन नए नए नियम बना रही है. जिससे लोगों में कन्फयूज़न बढ़ रहा है. कई लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि पांच सौ और हजार के नोट बिल्कुल बंद हो गए हैं या अभी चुनिंदा जगहों पर चल रहे हैं. यहां आपको बता दें कि एक हजार के नोट अब कहीं भी नहीं चलेंगे. अगर आपके पास एक हजार का नोट है तो आप केवल उसे बैंक में जमा करा सकते हैं.
पुराने पांच सौ के नोट को लेकर आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे, ध्यान से पढ़े.
पहला कन्फयूज़न–क्या बेकार हो गए पुराने नोट .?
500 और 1000 के नोट आज से बैंकों में नहीं बदले जाएंगे. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल आप अपने पुराने नोट बैंक खाते में जमा कर सकते हैं. बस इनके बदले आपको तुरंत पैसा नहीं दिया जाएगा.
दूसरा कन्फयूज़न- अब कहीं नहीं चलेगा 500 का नोट .?
अगर आपके पास पांच सौ के नोट हैं तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों, म्यूनिसिपेलिटी और लोकल बॉडी स्कूल्स की 2000 रुपए तक की फीस के लिए 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कहां-कहां चलता रहेगा पांच सौ का नोट.?
- सरकारी और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी 500 रुपए के नोट से फीस ली जाएगी.
- ग्राहक कॉपरेटिव स्टोर्स में भी 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे और इसकी लिमिट 5000 रुपए ही होगी.
- प्रीपेड मोबाइल के टॉप-अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है.
- 15 दिसंबर तक आप पब्लिक यूटिलिटी बिलों के पेमेंट के लिए 500 के नोट का उपयोग कर सकेंगे. इसमें सिर्फ पानी और बिजलों का भुगतान शामिल है. ये सुविधा सिर्फ इंडीविजुएल और हाउसहोल्डर्स के लिए मान्य होगी.
- जरूरी सेवाओं जैसे सरकारी अस्पताल, रेल-एयर बुकिंग, दूध बूथ, पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट अब 15 दिसंबर तक चलेंगे. सरकार ने इन जगहों पर 24 नवंबर तक ही पुराने नोट चलाने का फैसला किया था.
तीसरा कन्फयूज़न-टोल बूथ पर चलेगा पांच सौ का नोट ?
रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने तय किया है कि 2 दिसंबर तक टोल नहीं लिया जाएगा. लेकिन 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इन टोल प्लाजा पर आप 500 के पुराने नोटों के जरिए टोल दे सकते हैं.
चौथा कन्फयूज़न-विदेशी नागरिकों के पुराने नोटों का क्या होगा ?
विदेशी नागरिकों को एक हफ्ते में सिर्फ 5000 रुपए तक की विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने की अनुमति होगी. इसकी जानकारी उनके पासपोर्ट में भी देनी पड़ेगी. इसके बारे में जरूरी निर्देश आरबीआई की तरफ से आगे जारी किए जा सकते हैं.