आचार विक्रेता पर 3 लाख का जुर्माना…

बलरामपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बलरामपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता एवं तत्कालिन प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश कुमार मिश्रा के द्वारा 18 मई 2016 को मेसर्स महामाया प्रतिष्ठान राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में छापामार कार्यवाही की गई थी,और उक्त कार्यवाही के दौरान अचार का नमूना सील बंद कर जब्त किया गया था..
वही जांच में मिथ्या छाप(मिस ब्राॅण्ड) पाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का दिवस अवसान एवं पोषक मूल्य का उल्लेख नहीं था,रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों के द्वारा आगे की जांच करते हुए उक्त प्रकरण में तीन आरोपी बनाते हुये अभियोजना स्वीकृति बलरामपुर-रामानुजगंज के अभिहित अधिकारी डाॅ. अजय शंकर कनौजे से प्राप्त किया गया,प्रकरण में अभियोजना स्वीकृति मिलने के पश्चात उक्त प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया..
न्यायालयीन प्रक्रिया में दोषी..
न्यायालय में तीनों आरोपियों का पक्ष सुनते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विजय कुमार कुजूर ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् 03 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला पारित किया…