नई दिल्ली। आगामी पहली जुलाई से देश के आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और निजी बजट से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यदि आप अक्सर भारतीय रेल से सफर करते हैं, रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता हैं या फिर इस साल का आयकर रिटर्न भरने की तैयारी में हैं, तो इन नए वित्तीय व प्रशासनिक बदलावों को बारीकी से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साल के सातवें महीने की शुरुआत के साथ ही लागू होने वाले ये कड़े प्रावधान सीधे तौर पर आपकी जेब को प्रभावित करने वाले हैं।
इस क्रम में सबसे बड़ा और सख्त बदलाव भारतीय रेलवे की ओर से देखने को मिल रहा है, जो यात्रियों की सुरक्षा और अनधिकृत यात्रा पर लगाम लगाने के लिए अपने टिकट नियमों को बेहद कड़ा करने जा रहा है। अब रेल परिसरों या ट्रेनों में बिना वैध टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना सीधे दोगुना यानी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए आरक्षित बोगियों में अवैध रूप से सफर करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उन पर 2,500 रुपये तक का भारी-भरकम अर्थदंड लगाया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आवंटित टिकट पर यात्रा करने, जनरल श्रेणी का टिकट लेकर स्लीपर कोच में प्रवेश करने, अनधिकृत रूप से वेंडिंग या सामान बेचने, भीख मांगने, शराब पीकर उपद्रव मचाने या रेलवे के तय मानकों का उल्लंघन करने पर अब पहले की तुलना में कई गुना अधिक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भुगतनी होगी।
दूसरी ओर, हर महीने की पहली तारीख को होने वाली समीक्षा के तहत 1 जुलाई को भी सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की नई दरों की घोषणा करेंगी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव और घरेलू नीतियों के आधार पर व्यावसायिक तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में संशोधन किया जाएगा। तेल विपणन कंपनियों के इस कदम से न केवल रसोई गैस, बल्कि सीएनजी (CNG), पीएनजी (PNG) और विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में भी बदलाव के पूरे आसार हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट से लेकर हवाई सफर की लागत तक प्रभावित हो सकती है।
बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने अपने प्रीमियम ‘रिगेलिया गोल्ड’ (Regalia Gold) क्रेडिट कार्ड के नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए नियम के तहत, यदि कार्डधारक आगामी तिमाही में हवाई अड्डों पर मुफ्त घरेलू लाउंज एक्सेस की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें चालू या पिछली तिमाही के भीतर न्यूनतम 60,000 रुपये का खर्च करना अनिवार्य होगा। इस निर्धारित सीमा से कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लाउंज की यह मुफ्त सुविधा मिलना बंद हो जाएगी, जिससे कार्ड के जरिए मिलने वाले प्रीमियम फायदों पर सीधा असर पड़ेगा।
इन सब के बीच, देश के करदाताओं के लिए भी जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना ऑडिट वाले खातों वाले व्यक्तिगत करदाताओं, वेतनभोगियों और गैर-व्यावसायिक आय स्रोतों से जुड़े नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, जिन करदाताओं को तिमाही आधार पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) जमा करने की वैधानिक अनुमति प्राप्त है, उनके लिए चालू वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही का टीडीएस सरकारी खाते में जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 तय की गई है, जिसके बाद देरी करने पर भारी पेनल्टी और ब्याज का प्रावधान लागू होगा।
