रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर शराब बेचने वालों और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में तय कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आबकारी आयुक्त ने कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) कौशल किशोर सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकान के विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
यह पूरा मामला राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल के औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया। टीम ने जब फाफाडीह की विदेशी शराब दुकान पर छापेमारी की, तो वहां कार्यरत सेल्समैन अश्वन कुमार मेरिया को ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सेल्समैन द्वारा ‘ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की’ के दो पाव, जिनकी निर्धारित कीमत 240 रुपये प्रति पाव के हिसाब से कुल 480 रुपये थी, उन्हें उपभोक्ताओं को 500 रुपये में बेचा जा रहा था। इस तरह प्रति ग्राहक 20 रुपये की अवैध वसूली की पुष्टि मौके पर हुई।
उपभोक्ताओं से इस तरह की जा रही धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन की इस अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर तय किया गया है। वहीं, ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले मुख्य आरोपी सेल्समैन के खिलाफ भी आबकारी नियमों के तहत सख्त कानूनी प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
