छत्तीसगढ़ में बढ़ गई राशनकार्ड e-KYC की तारीख: अब 31 जुलाई नहीं इस तारीख तक लिंक करा सकते हैं राशनकार्ड में सभी सदस्यों की आधार कार्ड…

One Nation, One Ration Card Scheme: भारत सरकार के निर्देश पर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 फ़ीसदी e-KYC की कार्यवाही की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक 2023 तक किया गया हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दिया गया हैं।

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सरकार की One Nation, One Ration Card Scheme के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक हैं। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती हैं। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए e-KYC की कार्यवाही की जा रही हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में e-KYC की सुविधा उपलब्ध हैं। e-KYC One Nation, One Ration Card Scheme) की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क हैं। e-KYC की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचेंगे। जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर E-KYC की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि, 100 फ़ीसदी E-KYC One Nation, One Ration Card Scheme के तहत् क्रेन्द्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा हैं तथा सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों द्वारा 2.66 करोड़ हितग्राहियों में 1.56 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया गया हैं। जिसमें से 31.75 लाख हितग्राहियों का सत्यापन हो चुका हैं। एवं 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन की कार्रवाही जारी हैं। वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए e-kyc की कार्यवाही की समय-सीमा पूर्व में 31 जुलाई थी। जिसमें 31 अगस्त 2023 तक वृद्धि की गयी हैं। e-kyc की कार्यवाही के दौरान निरंतर खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा। किसी भी स्थिति में खाद्यान्न वितरण बाधित नहीं होगा ।

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