CG Breaking: आय से अधिक संपत्ति मामलें में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को राहत, रमन ने कहा- चरित्र हत्या की कोशिश

बिलासपुर… पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह को हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली है।कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। हाईकोर्ट ने याचिका चलने योग्य नहीं माना। बता दे कि, पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई थी जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।याचिका में कहा गया- पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी दी है। मामले में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच कराने माँग भी की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में मामला लगा था।

इस मामलें में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा- भूपेश बघेल लंबे समय से मुझ पर आय से अधिक संपत्ति मैंने अर्जित की है। कांग्रेस के माध्यम से कोर्ट में इस मामले को ले जाने की भरसक कोशिश की थी। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर ख़ारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज लगाये गये ये आधार नहीं बनता। चुनावी शपथ पत्र को चुनाव आयोग ने भी परीक्षण किया था। कहीं कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। 2008, 2013 और 2018 में चुनाव आयोग में दिया गया एफ़िडेविट ग़लत नहीं पाया गया।

हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की जाँच की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो गया। इस मामले में जिन लोगों ने आरोप लगाये हैं। उन पर कार्रवाई के बारे में विचार किया जा सकता है।