सोशल मीडिया पर ना करें ये गलती! वरना लगेगा 10 लाख का ‘जुर्माना’, नई गाइडलाइन जारी


Social Media New Guidelines: सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट और अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से इन गाइडलाइंस की घोषणा की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए यह प्रयास किया गया है। उपभोक्ता मामले के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार दिशा-निर्देश लेकर आई है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए गाइडलाइंस

– प्रोमिनेंट तरीके से डिस्क्लेमर देना होगा।
– वीडियो, ऑडियो दोनों में डिस्क्लेमर देना होगा।
– लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लगातार डिस्क्लेमर देना होगा।
– सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए।
– एडवर्टाइजमेंट, पेड, स्पॉन्सर्ड, पेड प्रमोशन आदि लिखना होगा।
– उसी भाषा में होना चाहिए, जिसमें विज्ञापन है।
– प्लेटफॉर्म से जुड़े हैशटैग, लिंक आदि भी देने पड़ेंगे।
– सभी इंडीविजुअल, ग्रुप जिनके पास ऑडियंस की पहुंच हो उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। इनमें सेलिब्रिटी, इंफ्लुएंसर्स और वर्चुअल इंफ्लुएंसर्स शामिल हैं।

सेलिब्रिटी/इन्फ्लुएंसर्स के लिए उचित सावधानी

– प्रोडक्ट जिसका विज्ञापन या Endorsement कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया हो।

मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर और एजेंसी के लिए गाइडलाइंस

– मिसलीडिंग जानकारी, बढ़ा-चढ़ाकर बताना नहीं होगा।
– सारे दावे का सत्यापन किया जा सके।

नहीं माने तो क्या हो सकता है?

– इन्फ्लुएंसर्स/सेलिब्रिटी की तरफ से गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
– 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
– लगातार करने पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है।
– इन्फ्लुएंसर्स/सेलिब्रिटी को Endorsement से रोका जा सकता है।