महासमुंद. ज़िले के ग्राम पिरदा के देशी शराब दुकान में दो साल पहले सेल्समेन पर पिस्तौल टिकाकर काउन्टर से पैसे लूटने के एक मामले में तीन आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
लोक अभियोजक आरएल पटेल से मिली जानकारी अनुसार बसना थानाक्षेत्र के ग्राम पिरदा के देशी शराब दुकान के सुपरवाईजर मेघनाथ पटेल ने बीते 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे तीन नकाबपोश व्यक्ति मोटरसायकल से आए और दुकान में घुसकर सेल्समेन विजय सिदार पर पिस्तौल टिकाते हुए जान से मारने की धमकी देकर काउंटर में रखे 18530 रूपए लेकर भाग गए. पुलिस द्वारा दुकान के सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर 3 आरोपियों लकेश्वर यादव निवासी ग्राम पंडरीपानी, धनसाय बरिहा निवासी ग्राम चनाट एवं दिलीप यादव निवासी लिमदरहा को गिरफ्तार किया.
विवेचना के पश्चात पुलिस ने न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के पश्चात दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश जैन के द्वारा तीनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.