छत्तीसगढ़: कोरोना की नई गाइडलाइन जारी… इन नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन, पढ़ें पूरी ख़बर

बिलासपुर. बिलासपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें शादी समारोह व अंत्येष्टि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सभी प्रकार के जुलूस में रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम व खेलकूद के आयोजनों पर पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है. रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट में ही जांच करानी होगी.

कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में मंगलवार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज बंद भी रखने के लिए कहा है. हालांकि 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे. सार्वजनिक समारोह के लिए आदेश के अनुसार अनुमति लेनी होगी. जिसमें सभागार की एक तिहाई क्षमता अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की इजाजत होगी.

कोरोना नियमों का करना होगा पालन

• सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और अन्य स्थल आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे.

• नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी.

• पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे.

• होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे. फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी.

• नाइट कर्फ्यू के नियम नगर निगम क्षेत्र से बाहर नेशनल हाइवे अथवा मुख्य सड़क मार्ग में भी लागू होगा। इस दौरान होटल-ढाबों में टेक-अवे के साथ रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे.

• संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के लिए निर्धारित केंद्रों में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के लिए खोले जा सकेंगे.

• आगामी आदेश तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल व वॉटर पार्क का संचालन बंद रहेगा.