रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होते ही अब जिलेवार कलेक्टर नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं । ताजा आदेश बस्तर, गौरेला-पेंड्रा – मरवाही, बेमेतरा, धमतरी और कवर्धा के लिए आया है। इन जिलों में छूट को और बढ़ाया गया है। खासकर दुकान खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी। वहीं इसके पहले राजनांदगांव, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, बलरामपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई थी। कुल मिलाकर अब तक 12 जिलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं।
बस्तर में ये छूट रहेगी
• सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स अब रात 8 बजे तक खुलेंगे।
• सभी ठेला-गुमटी, फल सब्जी, अनाज मंडी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, पार्क, स्पा रात 8 बजे तक खुलेंगे ।
• चौपाटी खोलने की अनुमति दी गई है, पर यहां से केवल होम डिलीवरी या टेक-अवे की ही अनु होगी।
• साप्ताहिक, हाट बाजार कोविड गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति होगी ।
• लायब्रेरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खुलेंगे।
• रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
• लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।
• दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
बेमेतरा में ये छूट रहेगी
• सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगे।
• होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक होगी।
• सभी पान, सिगरेट,ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप की दुकानें भी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• देसी-विदेश शराब दुकानों को संचालन राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह होता रहेगा।
• शादी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
• वाहन मरम्मत, स्टेशनरी शॉप, आटा-चक्की भी रात 8 बजे तक खुलेंगे।
कवर्धा में ये छूट रहेगी
• सभी प्रकार की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और पार्क और शराब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• नगरीय क्षेत्रों में थोक और फुटकर सब्जी बाजार चिन्हांकित स्थानों में ही खुल सकेंगे। सब्जी बेचने वालों को घूम-घूमकर सब्जी बेचने को प्राथमिकता देने कहा गया है।
• रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
• शादी कार्यक्रम में 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
• इस प्रकार अंतिम संस्कार और दशगात्र जैसे कार्यक्रम में 25 लोग ही शामिल होंगे।
गौरेला-पेंड्रा मरवाही में ये छूट रहेगी
• होटल-रेस्टोरेंट, क्लब में इन हाऊस डायनिंग और टेक-अवे की सुविधा शाम 7 बजे तक होगी। लेकिन होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
• सभी प्रकार की दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
• शादी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
धमतरी में ये छूट रहेगी
• सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• सभी सरकारी कार्यालय में अब शत-प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, हां कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
• बाकी छूट पहले की ही तरह होगी ।
गौरेला-पेंड्रा मरवाही में ये छूट रहेगी
• होटल-रेस्टोरेंट, क्लब में इन हाऊस डायनिंग और टेक-अवे की सुविधा शाम 7 बजे तक होगी। लेकिन होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
• सभी प्रकार की दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
• शादी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
धमतरी में ये छूट रहेगी
• सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• सभी सरकारी कार्यालय में अब शत-प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, हां कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
• बाकी छूट पहले की ही तरह होगी ।
राजनांदगांव में ये छूट रहेगी
• यहां सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।
• होटल, रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे।
इसके पहले कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने दुकानों के खुलने का समय शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है। यहां भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार आदि को 10 बजे तक खोले रखने की अनुमति दी गई है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने भी शुक्रवार को आदेश जारी कर दुकानों को खोले रखने का समय शाम 7 बजे तक निर्धारित किया था। वहीं बिलासपुर, मुंगेली, बलरामपुर और दुर्ग में भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 12 जिलों के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है।
ये पाबंदी अब भी रहेगी
• स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
• सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
• सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा
• सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
• सभी जिलों में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा, इस दिन केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी।
• गौरेला पेंड्र मरवाही जिले में शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकि जिलों में रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।