रायपुर. कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम के लिए 21 सितम्बर 2020 से जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर, गात्र छूट प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गयी है।
वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की फसलों पर कीटव्याधि प्रकोप को देखते हुए लोक/कृषक हित के दृष्टिगत, कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी समुचित निर्देशों के पालन के साथ, जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त कृषि केन्द्रों को खाद, बीज एवं दवा (कीटनाशक) की बिक्री हेतु प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खोलने एवं संचालन की निम्न शर्तो के अधीन अनुमति दी गई है-
1. विकेता अपनी दुकान निर्धारित समय पर ही खोलें एवं बंद करें।
2. व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियो के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें।
3. प्रतिष्ठानों में आने वाले क्रेता/ग्राहक को ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता होगी।
आदेश–