बेमेतरा। WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बिमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः (COVID-19)के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अ. महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु दिनांक 13.09.2020 से 20.09.2020 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 20.09.2020 रात्रि 12:00 बजे तक रोक लगाई जाती है।
आदेश–