बिलासपुर.. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष के पदों पर अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव कराने की अधिसूचना को लेकर लगाई गई ..याचिका पर आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई..कोर्ट ने अब राज्य सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओ को अधिसूचना की जगह कानून को चुनौती देने को कहा है..
बता दे कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पदों पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने अधिसूचना जारी करते हुए..प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया था..और विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे कानून का दर्जा मिल गया था..जिसको लेकर छजका विधायक धर्मजीत सिह समेत 5 लोगो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी..और हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया था..
वही इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ताओं से अधिसूचना को नही कानून को चुनौती देने को कहा है..और इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी..