भोपाल (मध्यप्रदेश)। राजधानी भोपाल में के चर्चित एसिड अटैक केस में 6 साल बाद अब फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने दोषी जीजा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 3-3 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। यह अर्थदंड पीड़ित को दिया जाएगा।
भोपाल जिला कोर्ट ने अपनी ही साली पर एसिड फेंकने वाले जीजा और उसके दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। त्रिलोक चंद नामदेव अपनी साली से एकतरफा प्रेम करता था। शादी से इंकार करने पर त्रिलोक ने अरेरा कॉलोनी में अपने दोस्त शुभम तिवारी के साथ मिलकर एसिड से हमला कर दिया था। साली बुरी तरह झुलस गयी थी। पुलिस ने आरोपियों को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था।
घटना 2016 की है। पेशे से लेक्चरर महिला रोजाना की तरह अरेरा कॉलोनी होते हुए अपने कॉलेज जा रही थी। इसी बीच रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने उन पर एसिड फेंक दिया। एसिड से बुरी तरह झुलसी महिला लेक्चरर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की और महिला के मोबाइल फोन पर आए आखिरी कॉल की बारीकी से जांच की तो पूरा माजरा सामने आ गया। आखिरी कॉल महिला के जीजा त्रिलोक नामदेव ने किया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से आरोपी त्रिलोक और उसके दोस्त शुभम को गिरफ्तार कर लिया था।
त्रिलोक और उसका दोस्त शुभम छत्तीसगढ़ से बाइक के जरिए भोपाल आए थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो, लेकिन त्रिलोक के एक फोन कॉल ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद त्रिलोक अपने साथी के साथ इटारसी पहुंचा और वहां पर अपनी बाइक ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लिए बुक कर दी। इसके बाद दोनों ट्रेन से छत्तीसगढ़ पहुंच गए। हालांकि वो छत्तीसगढ़ से कहीं दूसरी जगह भाग पाते। इससे पहले पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। 6 साल चली अदालती कार्रवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया।