लापरवाही पर एक्शन: शिक्षक-पटवारी समेत 3 निलंबित, 13 को नोटिस, वेतन वृद्धि रोकी, 574 पर वेतन रोकने की कार्रवाई



भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों-कर्मंचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है।इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह ने रिश्वत का वीडियो वायरल होने के बाद राणापुर तहसील में पदस्थ पटवारी रेशमा पणदा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रामा तहसील रखा गया है।

भिंड जिले के रौन तहसील के अंतर्गत मानगढ़ पंचायत में किसानों से कृषि साख सहकारी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा परमिट काटते हुए पैसा जमा कराए जाने के बावजूद DAP और यूरिया खाद ना देने पर प्रशासनिक अफसरों ने संस्था के सहायक सचिव शत्रुघन सिंह को निलंबित कर दिया है, इस पूरे मामले में ठगी के शिकार हुए किसानों ने निलंबित सहायक सचिव (सेल्समैन) पर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है।

3 डॉक्टरों को नोटिस

विदिशा जिले गैरहाजिर रहने वाले 3 डॉक्टरों मेघा रंभाल, योगेंद्र बाडिया और अपूर्व अग्निहोत्री को सीएमएचओ डॉ. एसएस कुशवाह ने नोटिस जारी किए हैं।बताया गया कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ महिला डॉक्टर मेघा रंभाल 2016 से जिला अस्पताल में बिना किसी सूचना के गैरहाजिर है। वही गंज बासौदा के जन चिकित्सालय में पदस्थ डा. योगेंद्र बाडिया 18 मई 2011 से और लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डा. 10 अपूर्व अग्निहोत्री पांच अक्तूबर 2020 से गैर हाजिर है। तीनों डाक्टरों से सात दिनों में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। यदि वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं की तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर समेत 7 को नोटिस, 2 को वेतनवृद्धि रोके जाने का नोटिस

• सागर के बटालियन के पास स्थित खसरा नंबर-230 और 237 में स्थित जमीन के सीमांकन रद्द करने के एसडीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पीटीएस एसपी और बटालियन कमांडें समेत 7 को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। SDM के आदेश के बाद आदिदेव कंस्ट्रक्शन फर्म की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसडीएम द्वारा तीसरा सीमांकन निरस्त करने संबंधी आदेश और खसरा नंबर-230 व 237 के चौथे सीमांकन कराने संबंधी आदेश पर यथास्थिति का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। तब तक उक्त भूमि पर यथास्थिति बनी रहेगी।

• वही सागर में संयुक्त संचालक लाेक शिक्षण मनीष वर्मा ने शासकीय प्राथमिक शाला सिमरिया छापरी एवं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला छापरी विकासखण्ड बण्डा में अनियमितताएं पाए जाने पर जनशिक्षक अरविंद जैन एवं शालकराम तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जैन एवं तिवारी को दो वेतनवृद्धि रोके जाने का नोटिस वर्मा ने जारी किया है।

मुरैना के संजीवनी क्लीनिक के लिए भूमि चिन्हित नहीं करने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तहसीलदार अजय शर्मा को कारण बताओ नोटिस से तलब किया है। इस संबंध में तहसीलदार अजय शर्मा को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने चार बार निर्देश दिए गए लेकिन बेपरवाही के चलते उन्होंने जमीन चिन्हांकन का काम अब तक नहीं किया।

सतना कलेक्टर ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी के शिक्षक पिता लालजी बागरी को टैक्स पेयर होने के बावजूद CM तीर्थ दर्शन’ योजना का फॉर्म भरने के बाद निलंबित कर दिया है। सस्पेंशन ऑर्डर सतना कलेक्टर की ओर से जारी किया गया।लालजी शासकीय माध्यमिक शाला मसनहा (रैगांव, सतना) में सहायक टीचर हैं। अपात्र होते हुए भी उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका (गुजरात) तक यात्रा करने का फॉर्म भरा था।

बड़वानी जिले में एम शिक्षा मित्र एप से हेडमास्टर-प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस ना लगाए जाने पर 574 संस्था प्रमुखों पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।दरअसल, मप्र के तीन जिले बड़वानी, छिंदवाड़ा व शाजापुर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पिछले साल अगस्त में किया था, जिसमें वृद्धि नहीं होने के कारण दिसंबर माह के लिए उन्हें नोटिस जारी कर वेतन रोकने की कार्रवाई की है। अगर इस माह वह संस्था प्रमुख अटेंडेंस लगा देते हैं तो उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा।