खुशखबरी: राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी राहत, नया नियम हुआ लागू, जानिए क्या-क्या हुआ बदलाव

Ration Card: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) योजना पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। जिसके बाद सभी उचित मूल्य दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइस (POS device) को जरूरी कर दिया गया हैं। इसमें खास बात ये हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा हैं।

दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस (Electronic Point Of Sale Device) को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया हैं।

नया नियम पूरे देशभर में होगा लागू-

अब देश में उचित मूल्य वाली सभी दुकानों को पीओएस डिवाइस (POS device) से जोड़ दिया गया हैं। यानी कि अब राशन की तौल में गड़बड़ी नहीं होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (Public Distribution System) के लाभयर्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। अब लाभयर्थियों अपने डिजिटल राशन कार्ड (Digital Ration Card) के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत् सामान खरीद सकेंगे।

सरकार द्वारा जारी ये हैं नियम-

सरकार का कहना हैं कि, यह संशोधन एनएफएसए के तहत् पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही हैं।

नियम में हुआ बदलाब-

सरकार ने कहा कि, ईपीओएस डिवाइस (ePOS Device) को उचित तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया हैं। इसके तहत् पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस (Point Of Sale Device) की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा हैं।