मोटर और हेल्थ इंशयोरेंस धारकों के लिए खुशखबरी.. लॉकडाउन के कारण बढ़ाई गई पॉलिसी की अवधि.. जानें किसे मिलेगा लाभ?

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 2 अप्रैल को एक बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि लॉक डाउन की अवधि में दिए जाने वाले सभी स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम के भुगतान की अंतिम तारीख है 25 मार्च से 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है.

वित्त मंत्री ने ट्वीट किया सरकार ने # covid-19 स्थिति के मद्देनजर थर्ड पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत प्रदान की है.

जिन पॉलिसी धारकों की मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आ रही है. और जो समय के साथ अपने नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं. कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप देश में मौजूद वाहन मालिकों और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी की वैधता बढ़ा दी गई है.

लॉक डाउन की अवधि 25 मार्च से 15 अप्रैल तक की है यानी कि आपकी पॉलिसी की अवधि 10 दिन और बढ़ गई है यदि आप की पॉलिसी इस समय अवधि में समाप्त हो गई तो भी आपको पॉलिसी का कवरेज और लाभ मिलते रहेंगे. बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है साथ ही स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भी एक समान अधिसूचना विभाग द्वारा जारी की गई है.

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