नमो सरकार ने पहले आम बजट ने आयकर दाताओ को दी राहत..

नई दिल्ली

नमो सरकार के पहले आम बजट 2014-15 में आयकर दाताओं को राहत मिली है। सरकार ने आम बजट में आयकर दाताओं को टैक्स में छूट का ऐलान किया है। आम कर दाताओं को टैक्स में 50 हजार रुपये की छूट दी गई है। इससे पहले मौजूद कर छूट सीमा 2 लाख रुपये थी जो इस बजट में बढ़कर ढाई लाख हो गई है। होम लोन के 2 लाख रूपये तक के ब्याज पर कर छूट दी गई जो फिलहाल 1.5 लाख रुपये है।

जेटली ने आयकर छूट सीमा में 50,000 रूपए की वृद्धि का प्रस्‍ताव किया है। जेटली ने कहा कि व्‍यक्तिगत रूप से कर अदा करने वाले 60 वर्ष से कम आयु के सभी करदाताओं के लिए छूट की सीमा को वर्तमान 2 लाख रूपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए करने का प्रस्‍ताव है, जबकि वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए आयकर में छूट की सीमा को 2.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए करने का प्रस्‍ताव रखा है। कारपोरेट, व्‍यक्तिगत, अविभाजित हिन्‍दू परिवार, प्रतिष्‍ठानों के लिए अधिभार की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।income-tax

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत निवेश सीमा को भी 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपए किया गया है और स्‍वयं अधिकृत आवासीय सम्‍पत्ति के ऋण पर ब्‍याज की कटौती सीमा को 1.5 लाख रूपए बढ़ाकर 2 लाख रूपए कर दिया गया है। छोटे उद्यमों को प्रोत्‍साहन देने के लिए नवीन संयंत्र और मशीनरी में एक वर्ष में 25 करोड़ रूपए से ज्‍यादा का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी के लिए 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्‍ते का प्रस्‍ताव रखा गया है। यह लाभ 3 वर्षो अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक किये गये निवेशों पर उपलब्‍ध होगा। पिछले वर्ष घोषित 100 करोड़ रूपए से अधिक निवेश करने वाली उत्‍पादन कंपनियों को निवेश भत्‍ता 31 मार्च, 2015 तक समानांतर रूप से जारी रहेगा। विदेशी कोष को प्रोत्‍साहन देने के लिए प्रतिभूतियों में लेन-देन के माध्‍यम से होने वाली विदेशी निवेशकों की आय को पूंजीगत लाभ माना जाएगा। विेदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की छूट दर भी जारी रहेगी। द

आमदनी                                    टैक्स
2.5 लाख तक                            NILL
2.5 लाख से 5 लाख तक              10%
5 लाख से 10 लाख तक               20%
10 लाख से ऊपर                        30%

60 साल या उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम उम्र के नागरिकों के मामले में आयकर की दरें:

3,00,000 रुपये तक शून्य
3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक 30 प्रतिशत

80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के मामले में आयकर की दरें:

5,00,000 रुपये तक शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक 30 प्रतिशत