नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाया, फिर दुष्कर्म, अब जेल

दुर्ग-भिलाई। एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में एएसपी रोहित झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में लगातार बढ़ते महिलाओं पर घटित अपराधों पर नियंत्रण व अंकुश लगाने, त्वरित कार्यवाही किए जाने के दिये गए निर्देशन के पालन किया जा रहा है।

5 दिसंबर को एक व्यक्ति ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक पुत्री 4 दिसंबर की दोपहर 1 बजे से बिना बताये कही चली गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 402/2020 थारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीडिता को 10 दिसंबर को बरामद कर कथन लिया गया। तो पता चला आरोपी अरूण कुमार देशमुख पिता राजू लाल देशमुख, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम थनौद थाना पुलगांव द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और शारीरिक शोषण किया।

प्रकरण में धारा 366, 376(3), भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा जाकर प्रकरण के आरोपी अरूण कुमार देशमुख को दिनांक 10 दिसंबर को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में उनि. उनेश देशमुख महिला प्र.आर. मोनिका गुप्ता, आरक्षक अलाउद्दीन एवं पेट्रोलिंग पार्टी का सराहनीय भूमिका रही।