सूरजपुर. 19 सितंबर को रामानुजनगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है. रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 166/20 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामानुजनगर के द्वारा लगातार विवेचना व पतासाजी करने के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी संतोष पनिका ने नाबालिक लड़की को भगाकर अपने घर सरभोका-पटना ले गया है। 20 सितम्बर को पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश देकर अपहृत बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को पकड़ा और थाना रामानुजनगर लाया।
मामले में पृथक से धारा 366, 376(2-ढ) भा.दं.सं. व पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर गोपाल धुर्वे, एसआई बी.डी.यादव, प्रधान आरक्षक हेमन्त सोनवानी, राजेश पैंकरा, आरक्षक रामसागर साहू, देवान सिंह, गणेश सिंह व महिला आरक्षक तेरेसा तिग्गा सक्रिय रहे।