सूरजपुर। 22 अक्टूबर को भटगांव क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना भटगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15 अक्टूबर को इसकी नाबालिक पुत्री घर से बिना बताये कही चली गई है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्व किया गया। गुमशुदा एवं नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को गुमशुदा एवं अपहरण के मामले में गंभीरतापूर्वक हर संभव प्रयास कर नई तकनीक की मदद एवं छोटी-बड़ी सुराग हासिल कर अपहृता को दस्तयाब तथा आरोपी की गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना की गई। पुलिस टीम को नई तकनीकी व सूत्र के जरिये जानकारी मिली की नाबालिक लड़की रायसेन मध्यप्रदेश में है। पुलिस टीम विधिवत मध्यप्रदेश के लिए रवाना हुई और जिला रायसेन में आरोपी जसवंत ठाकुर पिता उमराव निवासी बेगमगंज पांडाझीर के कब्जे से अपहृत बालिका को दस्तयाब किया गया। पीड़िता से पूछताछ के बाद प्रकरण में पृथक से धारा 366, 376(2)(एन) भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी भटगांव विमलेश सिंह, एएसआई उमेश सिंह, आरक्षक संतोष जायसवाल व मनोज जायसवाल सक्रिय रहे।