सूरजपुर : जिले के विभिन्न स्थानों में बाल भिक्षावृत्ति, अपशिष्ट संग्राहक एवं बालश्रम के लिए चला अभियान : समझाईश देकर किया गया जागरूक

सूरजपुर : कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देषानुसार एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिसोदिया के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्ट टीम द्वारा सूरजपुर, विश्रामपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, जरही, भटगांव, प्रतापपुर, नयनपुर, ओड़गी, भैसामुण्डा में बाल भिक्षावृत्ति, अपशिष्ट संग्राहक एवं बालश्रमिक चिन्हांकन के लिए अभियान चलाया गया। जिसमें विभिन्न संस्थान, कारखाना, दुकान, होटल, ढाबा, पान दुकानों में टीम द्वारा समझाईस दिया गया। जहां पर बाल श्रमिक कार्यरत मिले उन्हें बाल कल्याण समिति सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिले में अभियान के दौरान कोई भी भिक्षावृत्ति करता बालक नहीं मिला। कारखाना, दुकानों, होटलों, ढाबों में समझाईष दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को इस प्रकार के कामों में नहीं लगाया जा सकता साथ ही सभी कारखाना एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है लिखवाना जरुरी है। यदि उसके बावजूद यदि बाल श्रमिक रखा जाता है तो उसे श्रम विभाग उपबंधो के अलावा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत भी कार्यवाही की जायेगी। यदि भिक्षावृत्ति करते कोई बालक पाया जाता है तो उसके अभिभावक या भिख मांगने वाले के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए 05 वर्ष की सजा एवं 1 लाख से 05 लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
    वहीं यदि बालक से बालश्रम कराया जा रहा है तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यवाही होगी जिसमें तीन वर्ष का कारावास एवं 01 लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
    

सभी पान के दुकानों में दुकानदारों को समझाईष दिया गया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई भी नशा का सामान देता है, बेचता है, बेचवाता है, या उसमे लगाता है तो उसे तीन साल तक की सजा और 1 लाख जुर्माना की सजा हो सकती है, अब इसकी सजा 7 वर्ष तक हो गई है। इसलिये इससे बचें।
    सभी को बताया गया कि इस प्रकार यदि आपको बालक भिक्षावृत्ति, अपशिष्ट संग्राहक, कचड़ा उठाने वाला या बाल श्रमिक मिले तो 1098 (चाईल्ड हेल्प लाईन) पर फोन करके इसकी सूचना दें।
      

 इस अभियान में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, संरक्षण अधिकारी प्रियंका सिंह, अखिलेश सिंह, परामर्शदाता जैनेन्द्र दुबे, समाजिक कार्यकर्ता अंजनी साहू, आउटरिच वर्कर हर गोविन्द चक्रधारी, पवन धीवर, कुमारी अनिता पैकरा, श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक, डोलामणि मांझी, डीलेन्द्र चौधरी, रमेश साहू, अंकित सिंह राठौर, विवेक गुप्ता, ललित दुबे, चाईल्ड लाईन से जर्नादन यादव, कुमारी शितल सिंह, अनवरी खातुन, राधा यादव, गोविन्दा साहू, गिता गिरी एवं संबंधित थाना झिलमिली से प्र0आ0 सुशिल तिवारी, आ0 कमलेश मानिकपुरी, थाना प्रतापपुर से निलकुसुम बेक, मिथलेश गुप्ता, थाना चंदौरा से थाना प्रभारी बाजी लाल सिंह, थाना विश्रामपुर से संजय सिंह, हरिविन्द सिंह, महासागर तिर्की, थाना सूरजपुर से धनंजय सिंह, जानकुवंर सिंह, प्रमिना सिंह, थाना भटगांव से कमलेश सिंह, गिरजाशंकर, थाना रामानुजनगर से रामसागर साहू, सलिता साहू उपस्थित थे।