प्रेमनगर. छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने ब्लॉक स्तर पर किया संघ का विस्तार इसमें कई वाहन चालकों को ब्लॉक स्तर पर कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, बैठक में केंद्र सरकार ड्राइवरों के लिए बना कानून “हिट एंड रन” कानून में संशोधन लाया हैं। इस संशोधन कानून के संबंध में विचार विमर्श किया गया और सरकार से संशोधन कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
रविवार को प्रेमनगर जनपद मुख्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महा संगठन जिला अध्यक्ष सूरजपुर राजकुमार देवांगन, उपाध्यक्ष कृष्णा कुमार देवांगन, महासचिव नहर सिंह, उप सचिव अनिल कुमार सिंह, संगठन मंत्री रूपनारायण एवं जिला मीडिया प्रभारी विश्वनाथ सिंह के मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय संगठन का विस्तार किया गया हैं। और सर्व सम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष रफ़ी अंसारी को बनाया गया हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष मो. कुर्वान, कोषाध्यक्ष तिलक राम, सचिव राजकुमार, उपसचिव चमन सिंह पावले, संगठन मंत्री धनेश्वर सिंह मरकाम, उप संगठन मंत्री फूल साय श्याम, उपकोषाध्यक्ष श्रीकांत मरकाम, प्रभारी विवेक कुमार साहू, मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार साहू, व्यवस्थापक जितेंद्र कुमार रजक और संरक्षक ताज मो. को बनाया गया हैं।
आपके बता दें कि, हिट एंड रन कानून का संशोधन प्राविधान नए साल यानी आज से प्रभाव में आएगा। इस संशोधन कानून के दो प्रविधानों को लेकर कई जगहों में ड्राइवरो ने विरोध करना शुरू कर दिया हैं। वर्तमान प्रविधान में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती हैं और अधिकतम दो साल की सजा है। संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख जुर्माने का प्रविधान किया गया हैं।