सूरजपुर
समीपस्थ ग्राम सोनपुर निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को ग्राम सरगबुंदिया जिला कोरबा निवासी एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले मे पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सरगबुंदिया निवासी अभिमन्यू उर्फ बोखा चैहान ग्राम सोनपुर में ही डम्फर वाहन चलाने का कार्य करता था जिसने ग्राम सोनपुर निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभिमन्यू के विरूद्ध धारा 363, 366 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दौना निवासी एक व्यक्ति के पीकप वाहन को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगाकर क्षति पहुंचाने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम दौना निवासी षिवदयाल गुप्ता के पीकप वाहन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दिया जिससे उसे काफी क्षति हुई है। षिवदयाल गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 436 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
जयनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महेषपुर निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम महेषपुर निवासी प्रताप पैकरा को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही देवसाय पैकरा ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया जिससे उसे चोट आई है। प्रताप पैकरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने देवसाय पैकरा के विरूद्ध धारा 294, 506, 323 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
भटगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मलगा निवासी एक महिला को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा टोनही कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम मलगा निवासी इन्द्रकुंवर पति जग्गू को गांव के ही रामजीवन सिंह ने टोनही कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया जिससे उसे चोट आई है। इन्द्रकुंवर की रिपोर्ट पर पुलिस ने रामजीवन सिंह के विरूद्ध धारा 294, 506(बी), 323 व 4, 5 टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
भटगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सकलपुर निवासी एक आदिवासी व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जातिगत् गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सकलपुर निवासी नरेष कुमार सारथी को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही रामरूप राजवाड़े ने जातिगत् गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया जिससे उसे चोट आई है। नरेष कुमार सारथी की रिपोर्ट पर पुलिस ने रामरूप राजवाड़े के विरूद्ध धारा 294, 506(बी), 323 व 3(1-10) एससी/एसटी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
समीपस्थ ग्राम गिरवरगंज में एक बिना नंबर के स्वीफ्ट कार के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए ग्राम तेजपुर निवासी एक मोटर सायकल सवार व्यक्ति को ठोकर मार दिया जिससे आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ग्राम तेजपुर निवासी 26 वर्षीय देवीषरण साहू मोटर सायकल से कहीं जा रहा था तभी ग्राम गिरवरगंज के पास बिना नंबर के स्वीफ्ट कार के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उसे ठोकर मार दिया जिससे आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर चालक के विरूद्ध धारा 304(ए) के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।