सूरजपुर
प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरबसपुर निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अकेली पाकर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन अनाचार करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम बरबसपुर निवासी 15 वर्षीय लड़की को अकेली पाकर गांव के ही भरोसा पोया ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने भरोसा पोया के विरूद्ध धारा 376, 506(बी) व लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
ओड़गी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इन्दरपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखे पाये जाने पर पुलिस ने उसके पास से 04 लीटर महुआ शराब जप्त कर उसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम इन्दरपुर निवासी प्रताप राज ने अपने पास अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसके पास से 04 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से रखे पाये जाने पर जप्त कर उसके विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है।
सूरजपुर
प्रेमनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खजुरी निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण ग्राम डोई निवासी दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार खजुरी निवासी जगी राम को पुरानी रंजिष के कारण ग्राम डोई निवासी रामदुलारी गोंड़ एवं धनदेव गोंड़ ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। जगी राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केवरा निवासी एक 31 वर्षीय आदिवासी महिला को अकेली पाकर ग्राम पोंड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम केवरा निवासी एक 31 वर्षीय आदिवासी महिला को अकेली पाकर ग्राम पोंड़ी निवासी महेष यादव ने उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने महेष यादव के विरूद्ध धारा 354(क), 354(ख) व 3(1-11) एसटी/एससी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।
सूरजपुर
करंजी चैकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रांई निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु रखे पाये जाने पर पुलिस ने उसके पास से 19 पाव अंग्रेजी शराब जप्त कर उसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम रांई निवासी विरेन्द्र जायसवाल ने अपने पास अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसके पास से 19 पाव अंग्रेजी शराब अवैध रूप से रखे पाये जाने पर जप्त कर उसके विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है।