छत्तीसगढ़ : शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें… कलेक्टर ने 1 घंटे की बढ़ाई छूट… चौपाटी बंद, रविवार लॉकडाउन

रायपुर। शुक्रवार की शाम रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाडइलाइन जारी की है। रायपुर शहर अब शाम 6 की जगह शाम 7 बजे तक अनलॉक रहेगा। शाम को दुकानें और बाजार बंद करने का वक्त एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। शाम 7 के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने को कहा गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। चौपाटी जैसे तेलीबांधा, मोतिबाग, डीडी नगर, एनआईटी, शंकर के इलाकों में लोग स्ट्रीट फूड का लुत्फ नहीं ले पाएंगे इन पर प्रतिबंध लागू ही रहेगा।

ये खुले रहेंगे, मगर शाम 7 बजे तक

• जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे।

• पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी।

• सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।

• शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।

• रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सीटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।

• लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।

• दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

ये पाबंदियां अब भी रहेंगी

• रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।

• सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।

• सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा।

• सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।

संडे को रायपुर शहर में पूरी तरह से लॉक डाउन का पालन कराया जाएगा। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी शॉप या ऑफिस संडे को नहीं खोला जाएगा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।