मिलाद-उन-नबी त्यौहार पर रैली, सभा, प्रभात फेरी कीे अनुमति नहीं होगी.. जिला प्रशासन जारी की गाईडलाईन..

सूरजपुर। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी माह जिले में कोरोना संक्रमण में वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मिलाद-उन-नबी त्यौहार के लिए गाईड लाईन जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर द्वारा जारी आदेशानुसार ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थानों में किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
    

ईद मिलादुनब्बी त्यौहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 9 बजे तक संपन्न करनी होगी। शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय आदि तथा रोड़ क्रास करते हुए झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुनब्बी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखना अर्थात् व्यक्तियों के मध्य कम से कम 2 मीटर, 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।

ईद मिलादुनब्बी त्यौहार मे सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।  


    ईद मिलादुनब्बी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। ईद मिलादुनब्बी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप करना होगा।


    यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, तथा आदेश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाई की जाएगी।