महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई अभी टल गई है। प्रभारी जेलर जीडी पटेल ने बताया कि जेल प्रबंधन को महाराष्ट्र कोर्ट में लंबित मामले में मिली जमानत के दस्तावेज नही मिला है, इस वजह से कालीचरण को अभी छोड़ने जेल प्रशासन तैयार नही हो रहा है। जिससे रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे कालीचरण के समर्थकों में निराशा देखी जा रही है।
आपको बता दें कि कालीचरण को हाईकोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद रायपुर ट्रायल कोर्ट में शनिवार को जमानत से सम्बंधित कुछ अहम दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, लेकिन दसतावेज अधूरे होने की वजह से ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक अधूरे दस्तावेजों को रविवार को पूरा किया गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश जारी हुआ है।
बता दें कि 92 दिनों से जेल में बंद कालीचरण को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी है। उसे एक लाख रुपये का निजी बांड व 50-50 हजार रुपये जमा करने वाले दो जमानतदार पेश करने के लिए कहा गया था। शनिवार को हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर रायपुर कोर्ट में जमानदार पेश किए गए। इनमें से एक जमानतदार के दस्तावेज अधूरे थे। इस वजह से जज ने रिहाई पर रोक लगा दी।
कालीचरण के खिलाफ 153(ए),153(बी1), 295 ए,505(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कालीचरण पर धर्मसंसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।
कालीचरण पर 25-26 दिसंबर 2021 को रायपुर के रावणभाटा में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इसके बाद कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाने में राजद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया गयाथा। मध्यप्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को लाज से गिरफ्तार किया गया था। रिमांड के बाद 31 दिसंबर से कालीचरण अब तक जेल में है।