रायपुर 17 जनवरी 2014
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर के कार्यक्षेत्र के भीतर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने वाली कम्पनियों को वाहन जप्ती की सूचना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर को देनी होगी। इस संबंध में रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन खरीदने के लिए ऋण देने वाली सभी वित्तीय कम्पनियों से कहा है कि उनके द्वारा ऋण जमा नहीं करने पर यदि वाहन जप्त किया जाता है, तो उसकी सूचना अनिवार्यरूप से परिवहन कार्यालय को दी जाए। वित्तीय सहायता देने वाली कम्पनी यह सुनिश्चित करें कि जप्त वाहनों का स्वामित्व अंतरण े के बाद ही उसका क्रय-विक्रय हो। इस प्रक्रिया में यदि जप्त वाहनों का राजस्व बकाया है, तो बकाया राजस्व की वसूली की कार्रवाई परिवहन कार्यालय द्वारा की जाएगी।