रायपुर, 15 जनवरी 2014
राज्य शासन के श्रम विभाग छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण गतिविधियों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए ‘निर्माण महिला मजदूर स्व सहायता योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने इस योजना के लिए यहाँ अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य से जुडी महिला श्रमिको को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर दस पंजीकृत महिला श्रमिकों का स्व-सहायता समूह बनाया जायेगा जिसे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कि सहायतासे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। समूह गठित करने हेतु पात्र हित ग्राहियों का परीक्षण एवं निर्धारण सम्बंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समूह गठन के पश्चात् श्रम विभाग द्वारा इन समूहों को पंजीकृत किया जायेगा। प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनको मुख्य मंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत सिलाई मशीन प्राप्त हो, इस योजना हेतु पात्र होंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत अब तक एक लाख से अधिक महिला श्रमिकों को सिलाई मशीनों का वितरण किया जा चुका है। अब इन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही इन समूहों को आत्म निर्भर बनाने के लिए स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पच्चीस हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदाय किया जायेगा जिसे तीन वर्ष के भीतर मंडल को वापस करना होगा।