रायपुर, 21 जनवरी 2014
छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में आगामी 23 जनवरी से आयोजित होने जा रही ग्राम सभा की बैठकों में आम जनता के सामने राशन कार्ड धारकों की सूची पढ़ कर हितग्राहियों की पात्रता की पुष्टि की जाएगी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा कल यहां नया रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि संचालनालय द्वारा 23 मार्च 2013 के परिपत्र में राशनकार्ड के लिए चिन्हांकित हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी होगी। आगामी 23 जनवरी से प्रदेश के सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजना किया जा रहा है। इस ग्राम सभा में ’’छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जारी राशनकार्डधारियों की सूची का प्रकाशन, पठन और हितग्राहियों की पात्रता की पुष्टि’’ को एजेंडा में शामिल किया जाए।
परिपत्र में कहा गया है कि राशनकार्डधारियों की सूची यदि ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं हो सकी है तो इसका अनुमोदन आगामी बैठक में प्राप्त किया जाए। यदि राशनकार्डधारियों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की पूर्व बैठकों में किया जा चुका है तो भी इस सूची का पठन ग्राम सभा की बैठक में कराया जाए और अपात्र राशनकार्डधारियों की पहचान की जाए तथा इस बात की पुष्टि करायी जाए कि एक ही पात्र परिवार के अलग-अलग सदस्यों को अलग-अलग पात्रता श्रेणी के राशनकार्ड अथवा पति-पत्नी के नाम से पृथक-पृथक अथवा परिवार के अविवाहित वयस्क पुरूष एवं महिला के नाम से पृथक-पृथक राशनकार्ड जारी तो नहीं हुए हैं। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक में उपरोक्त कार्रवाई के पर्यवेक्षण के लिए राशनकार्ड दल के नोडल अधिकारी के रूप में खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के अमले की ड्यूटी लगायी जाए। उपरोक्त निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए और इसका पालन प्रतिवेदन फरवरी अंत तक खाद्य विभाग को उपलब्ध कराएं।