PM आवास में भ्रष्टाचार.. 2 पंचायत सचिव निलंबित एक बर्खास्त…

ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई

पंचायत की जानकारी के बिना 6 लाख आहरण करने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा (संजय यादव) जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम 1998 के तहत दो ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जैजैपुर विकासखण्ड के बेलादुला ग्राम पंचायत सचिव मालिक राम जांगड़े और डभरा विकासखण्ड के बरतुंगा ग्राम पंचायत सचिव सुकलाल निषाद को निलंबित किया है। इसी प्रकार जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत नवागढ़ विकासखण्ड के मुनुंद ग्राम पंचायत सचिव शिवकुमार साहू को पदच्युत किया गया है।

जिला पंचायत से जारी आदेश के अनुसार बेलादुला सचिव मालिक राम जांगड़े के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पैसे की मांग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब मांगा गया। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उन्हें निलंबित किया गया। इसी प्रकार बरतुंगा सचिव सुकलाल निषाद के खिलाफ मनरेगा के दो कार्यों में फर्जी तरीके से पांच लाख से अधिक की राशि आहरण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर सचिव सुकलाल को कारण बताओं सूचना जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया। जवाब में गबन की राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है। दोनों सचिवों की निलंबन अवधि में संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नवागढ़ विकासखण्ड के मुनुंद ग्राम पंचायत सचिव शिवकुमार साहू के खिलाफ सरपंच और पंच की जानकारी के बगैर शासकीय राशि आहरण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। सूचना देने के बावजूद उक्त शिकायत की जांच के लिए सचिव श्री साहू के अनुपस्थित रहने पर उन्हें निलंबित किया गया। आरोप के सत्यता की परख के लिए विभागीय जांच की कार्यवाही संस्थित की गई। उप संचालक पंचायत को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांचकर्ता अधिकारी ने आरोप को प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव श्री साहू ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आरोप प्रमाणित होने पर जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक में सचिव श्री साहू से गबन की राशि 6 लाख 6 हजार रूपए वसूलने और ग्राम पंचायत सचिव के पद से पदच्युत करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।