छत्तीसगढ़ में कंटेन्मेंट जोन के बाहर समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद व अन्य गतिविधियों के संचालन को अनुमति मिल गई है.
ग़ौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पिछले 7 महीनों से इन गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था.
सभी जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा. सभी छूट कंटेन्मेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में लागू होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.