होम आइसोलेशन की समझाइश नहीं मानकर.. दुकान में खरीददारी कर रहे युवक के ख़िलाफ़ FIR दर्ज.. घर के सामने चिपकाया सूचना भी फाड़ा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के दिशानिर्देश पर दूसरे राज्यों के प्रवास से वापस आये और ऐहतियात के रूप में होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे व्यक्तियों को क्वारनटाईन केंद्रों में रखा जा रहा है.

प्रशासनिक अमले द्वारा समझाइश देने के बाद भी कुछ लोगों द्वारा होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नही किया जा रहा है और घरों से बाहर निकलकर अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है.

पेंड्रा निवासी 21 वर्षीय दिवेश मित्तल को होम आइसोलेशन की समझाइश को नही मानने को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए क्वारनटाईन सेंटर में रखा जा रहा है. दिवेश मित्तल मुंबई से 21 मार्च को अपने घर आया था. मुम्बई से यहां आने की सूचना पर चिकित्सा दल पेंड्रा द्वारा परीक्षण किया गया जिसमे स्थिति सामान्य पाई गई. चिकित्सा दल के द्वारा दिवेश मित्तल को होम आइसोलेशन में रहने की समझाइश दी गई थी. होम आइसोलेशन की सूचना उसके घर के मुख्यद्वार पर उसकी सहमति से लगाया गया था.

दिवेश मित्तल को चिकित्सा दल द्वारा दी गई हिदायत के विरुद्ध जाकर लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क पहने हुए. आसपास के दुकानों में अन्य लोगों के बीच खरीदारी करते पाया गया. साथ ही घर के सामने चिपकाया गया सूचना भी फाड़ा गया. तहसीलदार पेंड्रा के द्वारा उक्त मकान के निरीक्षण के दौरान यह स्थिति पाई गई. संबंधित को कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में वह पूरे परिवार एवं मोहल्ले को संक्रमित कर सकता है. यह छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेग्युलेशन 2020 की कंडिका 8, 9 और 11 का उल्लंघन है. दिवेश मित्तल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 अंतर्गत एफ आई आर पेंड्रा थाने में दर्ज कराया गया है.

साथ ही दिवेश मित्तल को 14 दिनों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निर्मित क्वारनटाईन सेंटर में रखा गया है. केंद्र में चिकित्सकों की टीम द्वारा आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है.

कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश प्रशासनिक अमले को दिए हैं. उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन की समझाइश नहीं मानने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.