महासमुन्द. जिले में 2109 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है तथा प्रतिदिन औसत 60 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु अथक प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति के रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2020 में संपूर्ण जिले में लॉकडाउन घोषित करते हुए धारा 144 भी लागू करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है तथा चेम्बर ऑफ कॉमर्स महासमुन्द, जिला चेम्बर ऑफ कामर्स, विभिन्न व्यापारिक संगठनों, नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा भी, जिला/स्थानीय प्रशासन को महासमुन्द जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित करने वास्ते. अनेक लिखित आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं यह स्पष्ट है कि बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए, सम्पूर्ण महासमुन्द जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश जारी किया है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में दिनांक 23.09.2020 मध्यरात्रि 11:59 PM से 30.09.2020 मध्यरात्रि 11.59 PM तक की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा महासमुन्द राजस्व जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
आदेश–