अम्बिकापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नगर निगम अम्बिकापुर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाने तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए नगर पंचायत लखनपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
इसके साथ ही नगर पंचायत लखनपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत संक्रमण के बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 28 जुलाई की रात्रि 12ः00 बजे से दिनांक 04 अगस्त रात्रि 12ः00 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जारी आदेशानुसार प्रतिबंध के दौरान नगर पंचायत लखनपुर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय या अशासकीय कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। नगर पंचायत लखनपुर क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक सेवाएं जिसमें निजी बसे, टेक्सी, आटो रिक्शा, बसे, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं परिवहन का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। नगर पंचायत लखनपुर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को सील किया जाएगा। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी। नगर पंचायत लखनपुर क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। नगर पंचायत लखनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले फैक्ट्री निर्माण कार्य एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी।
यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री एवं इकाईयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री एवं इकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित् करना होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान एवं इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक एवं अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भा.द.स. 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
इन कार्यालय प्रतिष्ठान को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है- फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौंकी को प्रतिबंद से बाहर रखा गया है लेकिन ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कडाई से पालन करने की शर्त पर)। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी। स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अन्तर्गत् सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकत क्लीनिक भी शामिल हैं)। दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10ः00 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों एवं स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 10ः00 बजे तक होगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06ः00 बजे से 09ः30 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6,ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें, सेवायें, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें। पेट्रोल डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति प्रातिबध से छूट रहेगी। इसके साथ टेक अवे एवं होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश,बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत् रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
नगर पंचायत लखनपुर के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत् रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित् की जावेगी। बैंक खोलने की अनुमति अपरान्ह 3 बजे तक होगी। निजी प्रतिष्ठान, जो अनिवार्य गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित हैं, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित् करेंगे।
आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।