कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में प्रशासन ने परिवार को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया। विवाह हो रहे दूल्हे की आयु 19 साल और दुल्हन 18 साल की थी। इस दौरान प्रशासन ने दोनों पक्षों के परिजनों को बताया की कम आयु में विवाह कराना गैरकानूनी है।
जानकारी के अनुसार, करतला के ग्राम डोंगाआमा में 19 वर्षीय युवक की बारात रायगढ़ के लिए निकलने ही वाली थी, सूचना पर उसी दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने परिजनों को समझाया कि 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब बेटे की उम्र 21 साल हो जाए, तभी शादी करना । इस शादी को उन्होंने गैर कानूनी बताया। और कानून के खिलाफ जाकर शादी करने पर सजा के भी प्रावधान की जानकारी दी।
बाल विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास की टीम है सक्रिय
प्रशासनिक टीम के समझाने पर दूल्हे के परिजनों को बात समझ में आ गई, इसके बाद बारात को विदा नहीं किया गया। दुल्हन के परिजनों को भी सारी बात बता दी गई। इसके बाद होने वाली शादी रुक गई। विदित हो कि जिले में गैरकानूनी और बाल विवाह को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने विशेष टीम तैयार की है। ये टीम इस तरह की होने वाली शादियों पर नजर रखती है। टीम को पता चलता है कि कहीं पर भी बाल विवाह होने जा रहा है, तो मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर उसे रुकवाया जाता है।